Rashtriya Parivarik Labh Yojana New List । राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप, नई लिस्ट । उत्तर प्रदेश मृत्यु लाभ योजना 2021 की जानकारी हिंदी में । rashtriya parivarik labh yojana uttar pradesh kya hai, form pdf download and toll-free number । up rashtriya parivarik yojana online status check karna । national family benefit scheme check status ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2022 (Rastriya Parivarik Labh Yojana) की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं। किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर इस योजना के माध्यम से उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। यह योजना शहरी व ग्रामीण सभी के लिए हैं और rastriya parivarik labh scheme के रूप में मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ केवल राज्य के नागरिक ही ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम की जानकारी, पात्रता, लाभ, उद्देश्य व आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Ki Jankari
यूपी सरकार rastriya parivarik labh scheme के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। बता दें कि पहले यह राशि 20,000 रूपए थी लेकिन इसे बढाकर अब तीस हजार रूपए कर दिया गया हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यह योजना परिवार के मुखिया के देहांत के बाद उसके परिवार को सांत्वना के रूप मदद करती है, जिससे कि परिवार में कमाने और घर चलाने वाले व्यक्ति के जाने के बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति न बिगड़े। इस राशि से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और उन्हें अपनी जीविका चलाने के साधन जुटाने लिए कुछ समय मिल सके।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना यूपी का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे परिवारों की मदद करना हैं, जिसके कमाने और परिवार चलने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हैं। इसी लिए इस योजना को मृत्यु लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता हैं।
पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट
योजना में शामिल किए गए लाभार्थियों के नाम पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया हैं या फिर आवेदन करना चाहते हैं तो अपना नाम rastriya parivarik labh scheme list में check कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Kya Hai
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
शुभारम्भ | यूपी गवर्नमेंट (उत्तर प्रदेश सरकार) |
लाभार्थी | ऐसा गरीब परिवार जिसके मुखिया की मृत्यु हो गई हैं |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ की राशि | 30,000 रुपए |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर ही योजना का लाभ मिल सकता हैं।
- मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के आवेदन कर्ता की सालाना आय 56 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन कर्ता की वार्षिक आय 46 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ
- स्कीम की शर्तों के अनुसार 30,000 रूपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को दी जाएगी।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना से प्राप्त होने वाली मृत्यु लाभ की राशि 45 दिन की समयावधि में प्राप्त हो जाती हैं।
- शहरी व ग्रामीण दोनों को इस योजना का लाभ मिलता हैं।
- मुखिया की मृत्यु के बाद बेसहारा हुआ परिवार इस योजना से प्राप्त राशि से कोई व्यवसाय शुरू कर सकता हैं या कोई अन्य कार्य कर सकता हैं।
- लाभार्थी के बैंक अकाउंट में यह राशि ट्रान्सफर कर दी जाती हैं।
- लाभ की राशि एक मुस्त प्राप्त हो जाती हैं न कि किस्तों में।
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
UP Rastriya Parivarik Labh Scheme के दिशा निर्देश क्या हैं ?
- आवेदनकर्ता को बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana Form के सभी भाग अंग्रेजी भाषा में भरे जायेंगे।
- आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर जारी किया हुआ होना चाहिए।
- बता दें कि यदि आपके पास सहकारी बैंक का खाता हैं तो यह इस योजना के अंतर्गत मान्य नहीं होगा।
- फॉर्म भरी गई जानकारी सही मानी जाएगी यदि इसमें कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।
- आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अपलोड करना हैं।
- अपलोड की जाने वाली फोटो और हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र (DEATH CERTIFICATE) ही मान्य होगा।
- मृतक की आईडी प्रूफ, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी (पासबुक) आदि के पीडीएफ 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें ?
- आवेदन करने के लिए सबसे आवेदनकर्ता को समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के home page पर जाना होगा।
- यहाँ आपको नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना हैं।
- जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा।
- पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म open हो जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे – जनपद, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, निवासी और मृतक का विवरण आदि भरिए।
- पूरी जानकारी दर्ज करने के उपरांत आपको submit ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका registration पूरा हो जाएगा।
नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लोगिन कैसे करें ?
District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई हैं। यदि आप इसमें लॉग इन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्टेप को फॉलो करते जाइए।
- सबसे पहले आप इस link पर क्लिक करिए।
- अब आपके सामने एस डी एम/समाज कल्याण अधिकारी लॉगिन (District social welfare officer/SDM Login) खुल जाएगा।
- यहाँ आपको अधिकारी, जिला, पासवर्ड, कैप्चा कोड भरने के बाद login पर क्लिक करना हैं।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगिन कर पाएंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
- आवेदन की स्थित चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- जैसे ही आप समाज कल्याण विभाग की official website के होम पेज पर जायेंगे, आपको आवेदन पत्र की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, इस पर पूछी गई जानकारी भरें जैसे – डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि भरें।
- अब जैसे ही आप सर्च विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति दिखाई देने लगेगी।
नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम District Wise लाभार्थियों का विवरण कैसे देखे ?
- सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के home page पर विजिट करें।
- home page पर जनपद वार लाभार्थियों के विवरण की link दिखाई देगी।
- आप इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जिलों की सूची आ जाएगी।
- अपने जिले का चयन करें।
- आपके सामने तहसील की सूची खुलेगी जिसमे से आप अपनी तहसील चुने।
- तहसील पर क्लिक करने के बाद ब्लाक का चयन करें।
- अब पंचायत का चयन करिए।
- पंचायत का चुनाव करने के बाद आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण या सूची खुल जाएगी।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number
योजना से सम्बंधित जानकारी या किसी परेशानी के समाधान के लिए आप नीचे दिए गए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
हेल्प लाइन नंबर – 18004190001