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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in hindi : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आपदा, अधिक बारिश, ओलावृष्टि या सूखे की वजह से किसानों को होने वाली क्षति की पूर्ती करने के उद्देश्य शुरू की गई हैं। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत मन्यनीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 जनवरी 2016 की गई थी। फसल ख़राब होने की वजह से कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या तक करने पर मजबूर होने लगे थे और ऐसे कई बाकया देखे गए जब फसल नष्ट होने की वजह से किसानो ने पेड़ से लटक कर या जहर खा कर अपनी जान दे दी हैं।
इन सभी घटनाओं से बचने के लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट ने किसानो को राहत देने के उद्देश्य से pmfby को मंजूरी प्रदान की हैं। pmfby के लिए आवेदन कैसे करे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे ले, fasal bima yojna online registration कैसे करे, आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण प्रक्रिया आदि की जानकारी हम अपनी इस पोस्ट में देने जा रहे हैं, इसलिए आप इसे पूरा अवश्य पढ़े।
(प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
PMFBY की शुरुआत कब हुई | 13 जनवरी 2016 |
योजना का प्रकार | सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केंद्र सरकार) |
लाभार्थी | देश के समस्त किसान |
विभाग | मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर |
बीमा की राशि | 2,00,000 रुपए तक |
फसल बीमा योजना का उद्देश्य | देश के किसानो को सशक्त बनाना |
P m f b y Official website | pmfby.gov.in |
Premium In PMFBY Scheme
फसल बीमा योजना का संचालन भारतीय कृषि बीमा संस्था एलआईसी (LIC) के माध्यम से किया जाता हैं। बता दें कि pradhanmantri fasal bima scheme केंद्र सरकार ने 8800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू की हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को रवि की फसल के लिए 1.5% और खरीफ की फसल के लिए 2% की दर तय की हैं। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसान वर्ग को 5% की दर से प्रीमियम देना होगा। ऐसे सभी किसान जिनकी फसल ओलावृष्टि, खराब मौसम, बारिश या अन्य किसी कारण से नष्ट हुई हैं उन्हें PM Fasal Bima Yojana का लाभ अवश्य मिलेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
PMFBY Scheme का मुख्य उद्देश्य संकट के समय के दौरान किसानो की आर्थिक सहायता करना हैं। किसान पूरे साल खेतो में मेहनत करता हैं लेकिन कई बार ऐसा होता हैं कि उसकी फसल पकने के बाद भी नष्ट हो जाती हैं जिससे वह दुखी होकर खेती से बिमुख होने लगता हैं लेकिन मोदी फसल बीमा योजना के माध्यम से लोगो को खेती के प्रति जागरूक और रुचिकर बनाया रखने में मदद मिलती हैं। इस योजना से किसानो को होने क्षति का फसल बीमा प्राप्त हो जाता हैं।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
पीएम फसल बीमा योजना से ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ख़राब हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। देश के किसानो को योजना के आधीन शर्तो के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
पीएम फसल बीमा योजना की नई अपडेट / ताजा खबर / latest news
फसल बीमा योजना को गुजरात सरकार ने एक साल के लिए निलंबित (सस्पेंड) कर दिया हैं। इसकी वजह प्रीमियम अधिक राशि को बताया गया हैं और अब इसके स्थान पर एक साल के लिए “मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” को शुरू करने का निर्णय लिया हैं। अब गुजरात के लोगो को बिना किसी तरह का प्रीमियम दिए एक लाख रूपए तक मुआवजा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा
पीएम कृषि बीमा योजना के तहत ऐसे किसानो को इसका लाभ नही मिलेगा जिनकी फसल इंसान की वजह से ख़राब हुई हैं, क्योंकि यह योजना प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलो के लिए शुरू की गई हैं।
फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य
- PMFBY में भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि को बहुत कम दर पर रखा गया हैं।
- pradhan mantri fasal bima yojana के अन्तर्गत खरीफ, रबी, वाणिज्यिक, बागवानी, धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि सभी प्रकार की फसलो को शामिल किया गया हैं।
- खरीफ की फसलो के लिए 2% प्रीमियम तय किया गया हैं।
- रबी की फसलो के लिए 1.5% प्रीमियम तय किया गया हैं।
- इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य आने वाले तीन सालो के दौरान 8800 करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य 50% किसानों के लिए हैं।
- बता दें कि इन्सान द्वारा किए गए कुकर्म जैसे- आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि में इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
PMFBY के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- किसान का आई डी कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे – पासपोट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी)
- बैंक खाता
- आवेदक का फोटो
- यदि खेती की जमीन किराय पर ली गई हैं तो खेत मालिक के साथ किया गया इकरारनामे की फोटो कॉपी आवश्यक हैं
- खसरा नंबर के पेपर या खेत का खाता नंबर।
- जिस दिन फसल की बोहनी की गई थी उस दिन की तारीख
PM Fasal Bima Yojana की पात्रता क्या हैं
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता देश के समस्त किसान रखते हैं।
- बता दें कि इस योजना की पात्रता वह किसान नहीं रख सकते हैं जोकि पहले से ही दूसरी बीमा योजना का फायदा उठा रहे हैं।
- बता दें कि आप अपनी जमीन पर बीना करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई जमीन किराए (सिकमी) से करते हैं तो उस पर भी बीमा करवाया जा सकता हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online Registration : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- PMFBY के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in जाना होगा।
- साईट पर जाने के बाद आपको अपने नाम से अकाउंट क्रीएट करना होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है।
- इसके बाद अकाउंट में लॉग इन करे ओर सही सही इनफार्मेशन भरे।
- जब आपका फॉर्म भर जाए तो एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दे। सबमिट होने के बाद सक्सेसफुल का मेसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस तरह से आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
- फ़ोन नंबर – 01123382012
- हेल्पलाइन नंबर – 01123381092